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निर्भया की मां की अर्जी पर तिहाड़ जेल अधीक्षक तलब, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

Tue, 04 Jun 2019 08:31 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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patiala house court - फोटो : फाइल फोटो
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अदालत ने निर्भया गैंग रेप मामले में तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। जेल प्रशासन से पूछा गया है कि मामले में दोषियों ने अब तक अपने किन-किन कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अदालत ने इससे पहले भी 23 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी।

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पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीके जैन ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने यह आदेश निर्भया की मां के आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया है। उसकी मां ने आवेदन दायर कर दोषियों की फांसी का वारंट जल्द जारी करने की मांग की है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 14 फरवरी को रिपोर्ट पेश कर कहा था कि चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा तीन अन्य दोषी पवन, मुकेश व विनय सुधारात्मक याचिका प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं। 

कोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार झा व सीमा कुशवाहा के जरिये आवेदन दायर कर निर्भया की मां ने कहा कि उसकी बेटी से 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी हुई थी और उन्हें अब तक मौत की सजा नहीं मिल पाई है। निचली अदालत ने चार दोषियों को 13 सितंबर 2013 को मौत की सजा सुनाई थी। 
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हाईकोर्ट ने इन दोषियों की अपील खारिज करते हुए 13 मार्च 2014 को इनकी मौत की सजा पर अपनी सहमति दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील 5 मई 2017 तथा पुनर्विचार याचिका 9 जुलाई 2018 को खारिज कर दी थी। इसके 7 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की जा सकती थी, जो इन दोषियों ने नहीं की थी। अब तक 8 माह का समय बीत चुका है, लेकिन इन दोषियों की फांसी की सजा का वारंट निचली अदालत से जारी नहीं हुआ है।

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