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पटौदी नगर पालिका के प्रधान की कुर्सी को खतरा

Thu, 08 May 2014 04:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
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पटौदी के नगर पालिका प्रधान ब्रह्मप्रकाश यादव की कुर्सी खतरे में है। बुधवार को उनके विरूद्ध पालिका के सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया।
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उपमंडलधिकारी मनोज खत्री की मौजूदगी में 11 पार्षद ने पालिका प्रधान के खिलाफ वोटिंग की। इन पार्षदों के समर्थन वापस लेने से ब्रह्मप्रकाश यादव से पालिका प्रधान की कुर्सी छीन ने के हालात पैदा हो गए हैं।

पटौदी कस्बे में कुल 13 वार्ड हैं। राजनैतिक उठा पटक के चलते यहां पार्षद दो खेमे में बंट गए हैं। पालिका प्रधान के खिलाफ सक्रिय खेमा इनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
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इसको लेकर कुछ दिनों पहले उन्होंने उपायुक्त शेखर विद्यार्थी से मुलाकात कर पालिका सदन की बैठक बुलाने की मांग थी। जिसके जवाब में पालिका प्रधान ब्रह्मप्रकाश यादव कोर्ट चले गए थे।

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उनका प्रशासन पर आरोप है कि उन्हें नोटिस दिए और उनका पक्ष सुने बगैर पालिका की बैठक बुला ली गई। एसडीएम की ओर से बुधवार को बुलाई गई पालिका की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 11 पार्षदों ने वोटिंग किए।

जबकि पालिका के चेयरमैन ब्रह्मप्रकाश यादव व उनका समर्थक वार्ड नंबर-2 के चौ. धारे सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। एसडीएम मनोज खत्री का कहना है कि पालिका की बैठक की सूचना पार्षदों को समय पर दे दी गई थी, फिर भी दो पार्षदों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

बैठक में शामिल होने वाले पार्षदों में वार्ड तीन के ब्रह्मप्रकाश दौचानिया, वार्ड चार के राधेश्याम मक्कड़, वार्ड पांच की अनिता देवी, वार्ड छह के धर्मपाल बत्रा, वार्ड सात की सबीला बेगम, वार्ड आठ की नीलम खुराना, वार्ड नौ की सुखपाल चौहान, वार्ड दस के चमनलाल शर्मा, वार्ड ग्यारह की अश्मीन बेगम, वार्ड बारह के सुनील गर्ग, वार्ड तेरह की मीनाक्षी देवी हैं।

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जबकि वार्ड एक से चेयरमैन ब्रह्मप्रकाश यादव व वार्ड दो से चौ. धारे सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने मत पेटी में डाले।

इस मौके पर नगर पालिका के सचिव अरूण नांदल भी मौजूद रहे। बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले पार्षद पूर्व पालिका प्रधान प्रेम सचदेवा के करीबी हैं।
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इसपर प्रतिक्रिया देते हुए पालिका प्रधान ब्रह्मप्रकाश यादव ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। जिसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई। इसलिए उन्होंने बैठक में शामिल होना उचित नहीं समझा।
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