नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा को आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इससे पहले इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल कर रहे थे, जिन्होंने 8 जून को स्वयं को मामले से अलग कर लिया था।
मजिस्ट्रेट दलाल ने पहले प्रवेश वर्मा को 9 और 11 जून को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब नई तारीख 4 जुलाई निर्धारित की गई है। याचिका के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अपने एक सहयोगी को लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त कराया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने पॉक्सो मामले में आरोपी कर्मचारियों के पक्ष में हस्तक्षेप किया। मामले की अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी।