शोषण के आरोपों में घिरे वैज्ञानिक आर के पचौरी को शनिवार को टेरी के मुख्यालय, गुड़गांव कार्यालय समेत सभी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति मिल गई।
इस मामले में पीड़िता टेरी से 2 नवंबर को त्याग पत्र दे चुकी है, इस बात पर गौर करते हुए अदालत ने उक्त अनुमति प्रदान की है। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने अपने निर्देश में कहा कि पीड़ित अब खुद टेरी कार्यालय नहीं आ रही है और संस्थान से जुड़ी नहीं है।
इसलिए केस की जांच या अभियोजन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसलिए पचौरी को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अदालत ने अपने 21 मार्च के अग्रिम जमानत संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए पचौरी को प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।