क्यूआरटी को रोज 50 आवेदन जांचने का लक्ष्य, बिना अनुमति छुट्टी पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन के 50 फीसदी से ज्यादा आवेदन तय समय में मंजूर नहीं हो पाए। अब इसको लेकर विभागीय स्तर पर सख्ती की गई है। विभाग ने लंबित सभी आवेदनों को सात कार्य दिवस में निपटाने का अल्टीमेटम दिया है।
पेंशन आवेदन का निपटारा दिल्ली नागरिक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 45 दिन में करना अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिलने के बाद समाज कल्याण मंत्री की ओर से नाराजगी जताई गई, जिसके बाद विभाग ने अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि 45 दिन की तय अवधि बीतने के बाद भी यदि कोई आवेदन बिना वैध और लिखित कारण के लंबित मिला तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।