भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने दिल्ली विधानसभा की आचरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें विस के दो सत्र से निलंबित करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
शर्मा ने अपने निलंबन को गलत बताते हुए कहा कि आचरण समिति में सभी सदस्य सत्ता पक्ष के हैं और उन्होंने उनकी सफाई को गलत तरीके से पेश कर सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी।
जिसके जवाब में भाजपा विधायक का कहना है कि ये एकतरफा कार्रवाई है।