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Delhi Coaching Center Tragedy: SUV कार चालक को मिली जमानत, हादसे में गई थी तीन UPSC अभ्यर्थियों की जान

Thu, 01 Aug 2024 07:34 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कथूरिया के वकील ने बुधवार को तर्क दिया था कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 
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फोर्स गोरखा कार चलाता आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट से किरकिरी होने के बाद आखिरकार मध्य जिला पुलिस ने एसयूवी (फोर्स गुरखा) चालक पर से गैर इरादतन हत्या की धारा हटा ली। जांच अधिकारी का कहना है कि छानबीन के बाद चालक पर गैर इरादतन हत्या की धारा का अपराध नहीं बनता। बृहस्पतिवार को अदालत में जांच अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

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जमानत की सुनवाई करने के बाद तीस हजारी कोर्ट की अदालत ने आरोपी चालक मनुज कथूरिया को 50 हजार की जमानत राशि पर सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने मनुज को इस शर्त पर राहत दी है कि वह मीडिया से मामले में कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार मीडिया पुलिस को कठघरे में खड़ा कर रही थी।

वहीं, मामले की जांच के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस व एफएसएल की टीम राव आईएएस कोचिंग सेंटर पहुंची। पुलिस की टीम ने वहां से साक्ष्य जुटाए। एफएसएल की मौजूदगी में पुलिस की टीम ने कोचिंग सेंटर के उस गेट को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा, जो उस दिन पानी के दबाव से गिर गया। बाद में बेसमेंट में सैलाब की तरह पानी भर गया था।

पुलिस की टीम ने कोचिंग सेंटर के स्टाफ से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। पुलिस मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किस-किस ने ड्रेन पर कब्जा किया हुआ है।
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पति की जमानत पर खुश नजर आई पत्नी
आरोपी मनुज कथूरिया की पत्नी शिमा कथूरिया ने कहा, 'हम उसे (मनुज कथूरिया) घर लाने के लिए बहुत खुश और उत्साहित हैं। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है... उम्मीद है कि वह आज जेल से बाहर आ जाएंगे।
 
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