फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारुति, एस्टीम और पुरानी सेंट्रो देखते ही जब्त करेंगे अधिकारी, 55 हजार वाहनों की है तलाश

Wed, 31 Oct 2018 06:13 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
विज्ञापन
DELHI POLLUTION - फोटो : SELF
विज्ञापन

प्रदूषण बढ़ने के कारण एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश का असर अब गौतमबुद्घनगर के अधिकारियों पर भी दिखने लगा है। मंगलवार को अधिकारियों ने डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल चलित 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। इन वाहनों को जब्त करने के लिए मंगलवार को कुछ कारों की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने एक-दूसरे को देनी शुरू कर दी है।

विज्ञापन


इनमें मारुति, एस्टीम, मटीज, सबसे पहले वाली सेंट्रो और पुरानी होंडा सिटी की जांच की जाएगी। इन वाहनों को सड़क पर देखते ही रोका जाएगा। दरअसल, गौतमबुद्घनगर परिवहन विभाग के आंकड़े की माने तो करीब 55 हजार ऐसे वाहन हैं जो डीजल, पेट्रोल से चलते हैं और अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं। करीब 27 हजार दो पहिया वाहन हैं और बाकी व्यवसायिक व यात्री कार हैं। अधिकारियों की मानें तो करीब 10 हजार वाहन ऐसे हैं जो घरों में खडे़ है या कबाड़ हो चुके हैं। मगर वाहन स्वामी के द्वारा कोई एनओसी नहीं ली और न ही चेचिस की प्लेट जमा कराई। ऐसे वाहन स्वामियों को मंगलवार से नोटिस जारी कराने शुरू कर दिए हैं।

परिवहन विभाग ने इस तरह के वाहनों की सूचना यातायात पुलिस को देनी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यातायात पुलिस से इस अभियान में मदद मांगी है। चूंकि वाहन जब्त होने के दौरान वाहन स्वामी गुस्से में हो सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में पुलिस का होना जरूरी है।
विज्ञापन


बुधवार से अभियान को यातायात पुलिस के साथ मिलकर चलाया जाएगा और डीजल-पेट्रोल के उन वाहनों को जब्त किया जाएगा तो 10 व 15 साल की सीमा पूरी कर चुके हैं। भले ही वह सीएनजी या दोपहिया वाहन हो। इसके लिए सीरीज की भी जानकारी दे दी जाएगी जिससे वाहनों को पहचानने में परिवहन और पुलिसकर्मियों का मदद मिलेगी।
हिमेश तिवारी, एआरटीओ प्रवर्तन

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह 10 और 15 साल की समय सीमा पूर कर चुके वाहनों को जब्त करना शुरू कर दें। जिससे पर्यावरण को शुद्घ बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

बीएन सिंह, जिलाधिकारी

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें