चुनाव आयोग बृहस्पतिवार को 20 आप विधायकों के लाभ के पद मामले की सुनवाई दोबारा से शुरू करेगा। लगभग दो महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी थी।
दरअसल इसी साल जनवरी में चुनाव आयोग ने 20 आप विधायकों की सदस्यता लाभ का पद के दायरे में आने के कारण रद्द कर दिया था। यही नहीं आयोग ने इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी जिसे महामहिम ने स्वीकार कर लिया था।
इस पर आम आदमी पार्टी अपना पक्ष लेकर हाईकोर्ट में गई थी। पार्टी का कहना था कि आयोग ने उनकी सुनवाई ठीक से नहीं की और अपना फैसला सुना दिया। इस पूरे मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली सिफारिश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन चुनाव आयुक्त और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत पर टिपण्णी करते हुए कहा था कि जब इन्होंने आरोप लगने पर खुद को इस मामले से अलग कर लिया था तो फिर ये दोबारा इस मामले में कब शामिल हुए इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती।
ये हैं वो आप विधायक जिनपर लाभ के पद का आरोप है
aap mla
- फोटो : vivek nigam
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका