आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर चुनाव आयोग ने अंतिम बहस के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है।
आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान में चल रही प्रक्रिया में गवाह नहीं है, इसलिए उसकी याचिका पर क्रॉस-इग्जामिनेशन की न तो जरूरत है और न ही ये उचित समय है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता किसी अन्य गवाह को पेश करने में भी नाकाम रहा है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट से विधायकों की सदस्यता बहाल किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 17 मई से मामले की सुनवाई दोबारा शुरू कर दी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए अपने आदेश में कहा था कि आपने विधायकों को बिना ठीक से सुने फैसला सुनाया था इसलिए आप इस मामले की दोबारा सुनवाई करें। इसी के बाद चुनाव आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई को बुलाया था।
ये हैं वो 20 आप विधायक जो लाभ के पद के आरोपी हैं
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1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका