शिक्षा निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस व डीजी श्रेणी के लिए आयु सीमा निर्धारित की है। इन श्रेणी के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2023 तक तीन से पांच वर्ष होना अनिवार्य है। केजी के लिए आयु सीमा चार से छह वर्ष तय की गई है। वहीं, पहली कक्षा के लिए आयु सीमा पांच से सात वर्ष होना जरूरी है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयु सीमा 3-9 वर्ष, केजी की 4-9 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5-9 वर्ष है।
एक आवेदक का एक ही आवेदन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन न हो इसके लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। जबकि दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। सभी श्रेणियों में दाखिले के लिए अभिभावक के लिए तीन वर्ष से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
ईडब्लयूएस व वंचित वर्ग के दाखिले के संबंध में शिकायत http://doepvt.delhi.gov.in पर या फोन नंबर 8800355192, 9818154069 पर सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक की जा सकती है। मालूम हो कि 25 फीसदी सीटों में से 22 फीसदी सीटें एक लाख वार्षिक पारिवारिक आय से कम वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे, डीजी श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अनाथ, ट्रांसजेंडर व एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए व अन्य तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए हैं।