एक से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताआें को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गैस कंपनियों ने इनके लिए नया नियम लागू किया है।
इसके तहत उपभोक्ता के पास दो कनेक्शन होने पर एक को सब्सिडी कोटे में और दूसरा कनेक्शन गैर सब्सिडी कोटे में रखा जाएगा।
इस तरह से उपभोक्ता एक से ज्यादा कनेक्शन रख सकता है। साथ ही जो लोग पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने की जरूरत नहीं है।
जनपद में तेजी से एलपीजी उपभोक्ताओं को पहल योजना से जोड़ा जा रहा है। गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं के एकाउंट और आधार कार्ड नंबर को बैंक से अपलिंक किया जा रहा है।
गैस कंपनियों का पहले नियम था कि यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर एक से ज्यादा कनेक्शन हैं तो एक कनेक्शन को उसे सरेंडर करना पड़ेगा। इस नियम में बदलाव किया गया है।
कमला गैस एजेंसी के मैनेजर सीबी सिंह के मुताबिक यदि उपभोक्ता के पास एक से ज्यादा कनेक्शन होगा तो उनका एक कनेक्शन सब्सिडी कोटे में ही रखा जाएगा।
बाकी जितने कनेक्शन होंगे वह सब गैर सब्सिडी कोटे में रजिस्टर्ड किए जाएंगे। नए नियम में पीएनजी ग्राहक भी शामिल होंगे।