अदालत ने सड़क दुर्घटना में एक नौ वर्षीय छात्र की मौत मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने आरोपी ट्रक चालक के प्रति सजा मामले में तो राहत प्रदान करते हुए उसकी सजा घटाकर एक वर्ष कर दी लेकिन उस पर जिंदगी भर वाहन चलाने पर रोक लगा दी।
अदालत ने लाईसेसिंग विभाग को उसका लाईसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त अर्चना सिन्हा ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि दोषी काफी तेज व लापरवाही से ट्रक को चला रहा था। अदालत ने कहा दोषी के रवैये के कारण मासूम बच्चे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी दोषी सुनील कुमार मिश्रा के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश देत हुए कहा कि उसे कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन में इसे प्राप्त करने पर रोक दिया गया है।