हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर दिखाने पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि फिल्म को दिखाने से पूर्व चेतावनी दी जाती है यह फिल्म बच्चों के लिए नहीं है।
अदालत ने कहा कि हर समय बच्चे टीवी देखते हैं और अभिभावक उन पर निगरानी नहीं रख सकते।