राजस्व विभाग से किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब आवेदकों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह घर बैठकर सिर्फ एक क्लिक से सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने से लेकर उसे हासिल भी कर पाएंगे।
शुरूआत मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ हो रही है। जिसे कराने के लिए आवेदक को एक बार कार्यालय जाना पड़ेगा लेकिन उसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन के साथ घर बैठकर अपनी सुविधानुसार समय ले सकता है। बताते चले कि दिल्ली में शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। योजना का मकसद विभाग की ओर से जारी की जाने वाले सर्टिफिकेट को ई-सर्टिफिकेट के रूप में जारी करना है। इसके लिए आवेदक को कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी।
आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन करने के साथ अपने सभी संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर पाएगा। उसे वेरीफिकेशन के बाद तय समय के भीतर ही ई-मेल के जरिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
विभाग के मुताबिक साफ्टवेयर तैयार है। ट्रायल भी हो चुका है। अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी जिला उपायुक्त कार्यालय में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ इसकी शुरूआत की जाएगी। धीरे-धीरे सभी 11 जिला उपायुक्त कार्यालयों में शुरू होगा।
मैरिज रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको अपने सुविधानुसार समय लेकर आने की सहूलियत भी मिलेगी। यह सभी सेवाएं आधार लिंक होगी। मसलन ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार नंबर डालते ही आपकी सारी जानकारी अपने आप आ जाएगी।
कैसे करेगा काम
राजस्व विभाग ने इसके लिए एक खास साफ्टवेयर तैयार किया है। जिसका लिंक राजस्व विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा। उसपर क्लिक करते ही आप विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यह आधार लिंक है तो आधार नंबर डालते ही साफ्टवेयर आपकी सारी डिटेल यानि नाम, उम्र समेत अन्य जानकारी आधार के डाटाबैंक से ले लेगा। यही अगर आप चाहे तो सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज तो जमा कराना है तो उसे अपलोड कर सकते है। अपलोड करने के बाद आपका आवेदन चला जाएगा उसका एक एसएमएस आपके मोबाइल फोन नंबर पर आ जाएगा। आवेदन के वेरीफिकेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट ई-मेल पर भेज दिया जाएगा। उसका प्रिंट निकालकर आप कही भी इस्तेमाल कर पाएंगे।