कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वारंटीन अवधि को अब छुट्टी नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वॉरंटीन अवधि को अब छुट्टी पर नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इस बाबत केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर सूचित किया है।
यूनाइटेड रेसीडेंट एंड डॉक्टर एसोसिएशन ने डॉक्टरों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के विषय में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कई जगह डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की क्वारंटीन अवधि को छुट्टी की तरह गिना जा रहा है।
कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था। इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि क्वारंटीन समय को हाजिरी के रूप में गिना जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर सूचित किया गया है।
यूआरडीए ने याचिका दायर कर कोर्ट को ये भी बताया गया था कि कुछ अस्पतालों में स्वास्थ्य कमिर्यों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसपर कोर्ट ने तुरंत भुगतान का आदेश दिया था। एम्स अस्पताल के डॉक्टर विजय ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काफी लाभ मिलेगा। अब उनको सात या 14 दिन की क्वारंटीन की अवधी का भी पूरा वेतन मिलेगा।