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दिल्लीः अब हवलदार कर सकेंगे 1000 रुपये तक का चालान

Mon, 16 Mar 2020 04:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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demo pic - फोटो : Social
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7 तरह के यातायात नियमों की अनदेखी करने पर यातायात पुलिस के हवलदार को अब एक हजार रुपये तक का चालान करने का अधिकार मिल गया है। परिवहन विभाग की नई अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार से यह प्रावधान लागू कर दिया गया है। 
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इसके तहत 500 से 1000 रुपये तक का चालान हवलदार और इससे अधिक राशि का चालान ट्रैफिक और परिवहन विभाग एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर करेंगे। कोई भी वाहन चालक लगातार दो या इससे अधिक बार नियमों की अनदेखी करता है तो जुर्माने की राशि अधिक होने के साथ कोर्ट का रुख करना होगा।

हवलदार क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट, टूटे हुआ संकेतक, ट्रिपल राइड, स्टॉप लाइन की अनदेखी, नो पार्किंग, बगैर हेलमेट दोपहिया चलाने आदि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकेंगे। वाहनों में बगैर टिकट यात्रा करने पर एएसआई चालान करेंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1)(2) की अनदेखी पर एएसआई या उससे ऊपर के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। 
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182ए(1), 182(3) के तहत वाहनों की बिक्री में नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वाहन के सुरक्षा उपकरणों में नियमों के उल्लंघन पर इंस्पेक्टर एक लाख रुपये तक का जुर्माना कर सकेंगे। मोडिफाई किए गए वाहन चलाने वालों पर भी जुर्माना होगा।

ओवरस्पीड पर 2, रेसिंग पर 5 हजार रुपये का चालान 
नए प्रावधान के तहत खराब नंबर प्लेट पर 500, बिना साइलेंसर के वाहन की ड्राइविंग पर 1000 रुपये, स्टॉप लाइन उल्लंघन पर 5000 (अदालत), रेसिंग पर 5000 रुपये का चालान होगा। अतिरिक्त यात्री बिठाने पर 200 रुपये प्रतियात्री और ओवरस्पीड पर 2000 रुपये का चालान है। यह राशि ओवरस्पीड (मध्यम और भारी) के लिए 4000 रुपये, बगैर रजिस्ट्रेशन पर 5000 रुपये, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपये, मोडिफाइड वाहनों के लिए 5000 रुपये होगी। सस्पेंड लाइसेंस पर ड्राइविंग करने वालों पर 10 हजार, जबकि ओवरलोड वाहनों पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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