सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पार्कों में बच्चों की खेलकूद की गतिविधियों के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर आप सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के 20 सितंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। यह याचिका स्थानीय निवासी राजीव सूरी ने दायर की है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पार्कों में बच्चों की खेलकूद गतिविधियों के लिए नीति बनाने को लेकर सरकार व अन्य निकायों को निर्देश देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने नीति तैयार करने और उस पर अमल करने का मामला संबंधित प्राधिकरणों पर छोड़ दिया था।