हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक ओपी शर्मा की याचिका पर दिल्ली विधानसभा को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने नियमित पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
शर्मा ने दिल्ली विधानसभा के दो सत्र के लिए निलंबन को चुनौती दे रखी है। यह याचिका विचार योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए शनिवार को दिल्ली विधानसभा को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर प्रतिवादी अपना पक्ष रखे।