- पाॅक्सो एक्ट के तहत सेक्टर-53 के युवक पर दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरपी रोहित को सत्र अदालत ने जमानत दी है। अदालत ने यह फैसला पीड़िता के इस बयान पर ध्यान में रखते हुए दिया। जिसमें उसने साफ किया कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और वह उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ना चाहती।
मामला नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र का है। जहां आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायत के अनुसार पीड़िता इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी युवक से बातचीत करती थी। बाद में उसके सेक्टर-53 स्थित कमरे में जाती थी। जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ तो वह गर्भवती पाई गई और उसने गर्भपात कराने की इच्छा जताई। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की जन्मतिथि 5 नवंबर 2008 है। जिसके अनुसार एफआईआर दर्ज होने के वक्त उसकी उम्र 16 साल 10 महीने थी। पीड़िता ने धारा-164 बीएनएस के तहत दिए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने मार्च 2025 से जुलाई 2025 के बीच अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाएं। पीड़िता के बयानों और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है।