कृषि विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी, नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा। जिले में ई-काॅमर्स प्लेटफॉर्म पर कीटनाशकों की बिक्री करन के लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है। साथ ही बिक्री के नियमों का पालन भी करना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि जिले में कीटनाशकों का ऑनलाइन व्यवसाय करने वाले ई-कॉमर्स फर्मों को जानकारी दी गई है। कीटनाशी नियमावली 1973 के तहत ई कॉमर्स इकाई के माध्यम से कीटनाशी का विक्रय करने में नियम व शर्तों का पालन अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत आ रही है। ऐसे में सभी को चेतावनी दी गई है। दूबे ने बताया कि लाइसेंस धारक लाइसेंस अवधि के दौरान ई कॉमर्स इकाई के माध्यम से कीटनाशकों का विक्रय किसानों को कर सकता है। ब्यूरो