फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को 30 दिन में देना होगा कनेक्शन

विज्ञापन
विज्ञापन
आवेदक ने कभी कनेक्शन लिया ही नहीं फिर भी पुराना बकाया बताकर निगम ने किया था मना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बिजली का पुराना बिल बकाया बताकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम कनेक्शन देने से इन्कार नहीं कर सकता है। अनावश्यक रूप से आवेदक को परेशान करना मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने निगम को शिकायतकर्ता का बिजली का कनेक्शन 30 दिन के अंदर बहाल करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।

नोएडा के निठारी गांव निवासी पवन कुमार ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 17 दिसंबर 2024 में ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। आवेदन के दौरान 100 रुपये का भुगतान किया। विभाग में आवेदन जमा कराने के साथ ही अन्य औपचारिताएं भी पूरी कर दी। विभाग ने कनेक्शन जारी नहीं किया। निगम के कर्मचारी ने पुराना बकाया का भुगतान करने की बात कही गई जबकि उनके द्वारा पहले कोई कनेक्शन नहीं लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

13 जनवरी को आवेदक ने विभाग को शिकायत की गई। इसके बाद भी उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। परेशान होकर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान निगम की और से अपना पक्ष नहीं रखा गया। एक पक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आयोग में पेश किए गए साक्ष्य का अवलोकन किया। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता ने अपने आवास में बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया। उसका शुल्क भी अदा किया गया। इसके बाद भी उनको बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया गया। उसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। निगम की सेवा में कमी करार दिया गया। आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि शिकायत कर्ता के नाम से बिजली का कनेक्शन 30 दिन में जारी किया जाए। मानसिक संताप के लिए पांच सौ रुपये और पांच सौ रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें