बकाया कर अदा किए बिना नहीं बेच सकेंगे प्रॉपर्टी
नूंह। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि अब शहरों में कोई भी प्रॉपर्टी पिछला बकाया कर अदा किए बिना नहीं बेची जा सकेगी। वहीं उन्होंने शहरी विभाग और नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मैपिंग का कार्य दिसंबर माह के अंत तक पूरा कर 28 फरवरी तक सभी प्रॉपर्टी की आईडी फीड करें। ताकि नए सिस्टम के तहत हो रही जमीन की रजिस्ट्री में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उपायुक्त ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों से कहा कि जिले में विशेषकर शहरों से लगती एक से दो एकड़ तक की जमीन की उन रजिस्ट्री की रिपोर्ट तैयार करें जिनमें कई-कई साझेदार हैं। यदि ये साझेदार खून के रिश्ते में नहीं हैं तो इसकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजी जाए। यदि रजिस्ट्री के संबंध में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हैं तो उसे दूर कराने के लिए मुख्यालय को तत्काल पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम के तहत हो रही रजिस्ट्री में अधिक स्पष्टता है। शुरू में कुछ परेशानियां हो सकती हैं लेकिन धीरे-धीरे यह गति पकड़ रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अब नगर योजनाकार विभाग को एनओसी देने के दिए 30 की बजाए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में एनओसी नहीं जारी होती है तो डीम्ड एनओसी समझी जाएगी। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी मनवीर सांगवान, नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।