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दिल्ली दंगा मामले में पीड़ित के न मिलने पर आरोपी को जमानत

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नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में कथित रूप से जख्मी हुए शख्स के न मिलने पर आरोपी को जमानत प्रदान की है। यह मामला 25 फरवरी को कबीर नगर इलाके में राहुल नामक के युवक के जख्मी होने के मामले में दर्ज किया गया था लेकिन वह पुलिस को नहीं मिला।
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कड़कड़डूमा जिला अदालत ने आरोपी इमरान को 15 हजार रुपये निजी मुचलके तथा इतनी राशि के जमानती मुचलके पर जमानत प्रदान की है। अदालत ने कहा रिकार्ड पर राहुल का बयान नहीं है और वह लापता है। इसके अलावा आरोपी की पहचान एक माह बाद 26 मार्च को केवल दिल्ली पुलिस के सिपाही सतीश ने की थी। उसने बयान भी दिया था जबकि मामला 25 फरवरी का है।
अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए केस का फैसला होने तक उसे किसी गवाह से संपर्क करने और दिल्ली न छोड़ने की हिदायत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
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कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका पर जिरह करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़ित ने अपना पता और मोबाइल नंबर गलत दर्ज करवाया था। उसे तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं मिला। हालांकि सतीश दंगों के दौरान इलाके में था और उसकी निशानदेही पर ही इमरान की गिरफ्तारी हुई थी।
वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सलीम मलिक ने कहा कि उनके मुव्वकिल नौ अप्रैल से हिरासत में है और झूठे मामले में फंसाया गया है। जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है लेकिन इमरान के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।-एजेंसी
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