माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो अदालत ने गवाहों के मुकरने पर दुष्कर्म के आरोपी युवक को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया तीनों प्रमुख गवाह पीड़िता, उसके पिता और मां ने न्यायालय में शपथपूर्वक दिए बयानों में युवक पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ जितेंद्र कुमार बैसोया ने बताया कि मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। 29 मार्च, 2025 को पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि 11 मार्च को उनकी सोलह वर्षीय पुत्री बिना किसी को बताए घर से निकल गई। पुलि जांच के दौरान आरोपी का नाम सामने आया। चार माह बाद किशोरी को ढूंढकर उसके पिता को सौंपा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।