जिला उपभोक्ता आयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वारंटी में खराब हुए टीवी को ठीक न कर पाने पर कंपनी को 6 फीसदी ब्याज समेत पूरा पैसा 30 दिनों में लौटाना होगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
दरअसल, नोएडा सेक्टर-122 निवासी विशाल दीक्षित ने 21 नवंबर 2018 को 49990 रुपये में रिलांयस रीटेल लिमिटेड से एक स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदा था। कुछ दिन बाद ही उसमें तकनीकी समस्या आने लगी। टीवी में यूट्यूब नहीं चला। वहीं, सेट ज्यादा गर्म होने लगा। हैंग होने की समस्या भी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच के लिए घर आए कंपनी के प्रतिनिधि ने टीवी को रिबूट कर उसे दो घंटे बाद दोबारा ऑन करने को कहा, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ।
इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान कंपनी के इंजीनियर ने कहा कि उपभोक्ता को एलईडी में फर्मवेयर अपडेट करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने उस समय फर्मवेयर अपडेट नहीं किया और बाद में आने के लिए बोला, लेकिन उन्हें दोबारा नहीं बुलाया।
सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि एलईडी बार-बार खराब हो रहा था। टीवी के बार-बार खराब होने या अपडेट होने का या अन्य कोई रसीद आदि ने उपलब्ध नहीं कराई है। न ही कोई साक्ष्य दिया है। बार-बार टीवी के खराब होने पर ठीक न होने और समस्या का समाधान न करना सेवा में कमी है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में 49990 रुपये का भुगतान करेगी। साथ ही दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के देने होंगे।