लखनऊ। ट्यूशन पढ़ने आई आठ साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी गौरव पांडेय को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने छह साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जुर्माने की सारी धनराशि उसको देने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वादी और पीड़िता के पिता ने महानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि वह पुलिस लाइन में रहता है। वादी की आठ साल की बेटी घर के सामने आरोपी गौरव पांडेय के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। आठ मई 2023 को ट्यूशन पढ़कर वापस घर आकर नाबालिग मां से बताया कि आरोपी उसके साथ गंदी हरकतें करता है। इस तरह की हरकत आरोपी पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन डर के कारण उसने यह बात अपने मम्मी-पापा को नहीं बताई थी।