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Noida News: वाणिज्यिक सिलिंडर लेने के लिए देना होगा एक साल की खपत का ब्योरा

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- जिला प्रशासन ने गैस वितरण के नियमों को लेकर जारी की जरूरी सूचना, -ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर 45 दिन में ही होगी घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने गैस वितरण के नियमों को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर उद्यमी व रेस्तरां संचालक को वाणिज्यिक सिलिंडर लेना है तो उनहें एक साल की खपत का ब्योरा देना होगा। पूरी जानकारी के साथ तेल कंपनियों को ई-मेल करना होगा। उसके बाद उनको जरूरत की 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर उसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस मिलेगी और वो 45 दिन में ही बुकिंग करा सकते हैं।

गैस सिलिंडर की आपूर्ति को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने बताया कि सभी एसडीएम और नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बाट माप विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग व ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें लगातार अभियान चलाकर जांच करेंगी। गैस वितरण के नियमों का पालन कराना होगा। वाणिज्यिक गैस उपभोक्ता या संस्थान को व्यवसायिक कार्यों व कार्यक्रमों के लिए संबंधित कंपनी को जानकारी देनी होगी।
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उपभोक्ताओं को पिछले एक साल में गैस सिलिंडर के उपयोग का ब्योरा देना होगा। उसी के आधार पर 70 प्रतिशत तक जरूरत के गैस सिलिंडर दिए जाएंगे। हालांकि उनको इसके लिए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन की जानकारी भी देनी होगी। आवेदन प्रमाण पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि यह पूरी जानकारी संबंधित कंपनी की ई-मेल पर भेजनी होगी। इनमें आईओसी की Tiwarin1indian.in, बीपीसी की pramodkumar001bharatpetroleum.in और एचपीसी की gzbd.lpgsohpcl.in ई-मेल पर आवेदन करना होगा।
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