जिला उपभोक्ता आयोग
पिता के निधन के बाद शिकायतकर्ता ने टिकट रद्द करने का किया था अनुरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोए़डा। थाईलैंड की यात्रा निर्धारित तिथि से एक दिन पहले रद्द करने पर ट्रैवल डेस्टिनी नाउ कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज समेत 72,750 रुपये 30 दिन में लौटाने होंगे। पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाया है।
नोएडा निवासी हेमंत वेदी ने 15 मई 2025 को व्हाट्सएप पर सिंगापुर की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में कंपनी से जानकारी मांगी थी। बाद में नई दिल्ली से थाईलैंड के बीच यात्रा के लिए 19 जून 2025 का टिकट बुक किया गया। इसके लिए 2,67,750 रुपये का भुगतान किया गया। कंपनी ने कहा कि यात्रा शुल्क का पूरा भुगतान होने पर ही अंतिम पुष्टि की जाएगी। 16 मई 2025 को उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी से उड़ान यात्रा को रद्द करने का अनुरोध किया, जिस पर कंपनी ने केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस करने की पेशकश की।
टिकट रद्द होने पर एयर इंडिया ने मेक माई ट्रिप को 67,750 रुपये भेज दिए। मेक माई ट्रिप ने बुकिंग करने वाली कंपनी को पैसा वापस कर दिया गया। इस राशि को कंपनी ने अपने पास रख लिया। बार-बार अनुरोध के बाद भी कंपनी ने रकम नहीं लौटाई। जिला उपभोक्ता आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की और माना की रुपये नहीं लौटाना कंपनी की सेवा की कमी है। आयोग ने कंपनी को 6 फीसदी ब्याज समेत 72,750 रुपये का भुगतान 30 दिन में करने और दो हजार रुपये वाद व्यय व दो हजार रुपये मानसिक संताप के देने का आदेश सुनाया।