उरई। दोस्ती की आड़ में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दो साल चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सिरसाकलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने 20 मार्च 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि दो माह पहले फोन पर उसकी दोस्ती चुर्खी थाना क्षेत्र के टिकावली गांव निवासी मोहित ठाकुर से हुई थी। युवक ने फोन के माध्यम से उसे कई बार बुलाकर अलग -अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद युवक ने 18 मार्च 2023 की दोपहर उसे सिरसाकलार बुलाया और बाइक पर बैठाकर टिकरी रोड जंगल में ले गया। इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
कुछ देर बाद उसके दोस्त मोहित व कुलदीप भी पहुंच गए और उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद युवकों ने उसका मोबाइल व गले में पड़ी सोने की हाय छीन ली। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। कुछ देर बाद मोहित वहां पहुंचा और उसे बाइक पर बैठाकर सिरसाकलार में छोड़ गया। वह जब घर पहुंची तो उसने पिता व भाई को पूरी घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर 22 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उन्हें यहां से जेल भेज दिया गया। किशोरी ने कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए थे। उसने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य बातों को बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में जांच कर कोर्ट में छह दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने बयान दर्ज कराए। सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने मुख्य आरोपी मोहित ठाकुर को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़िता को जुर्माने की आधी धनराशि देने का भी आदेश दिया है। अन्य दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।