खाद्य विभाग की टीम ने औद्योगिक सेक्टर साइट-5 में पानी की बोतल की अवैध पैकेजिंग करने वाली दो कंपनी पकड़ी हैं। दोनों कंपनियों के पास विभाग का लाइसेंस नहीं मिला। अवैध तरीके से पैकेजिंग की जा रही थी। मौके पर एक लीटर की 13,092 बोतलों को सील किया गया है। साथ ही दो नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, जिन बोतल को सील किया गया है, उनको एक नामी कंपनी की बोतलों की तरह तैयार किया गया। साथ ही नाम भी मिलता-जुलता रखा, ताकि लोगों को झांसे में लिया जा सके।
सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया, गर्मी को लेकर जिले में पेय पदार्थों की जांच का अभियान चल रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी इबादुल्लाह, मुकेश कुमार व अमर बहादुर सरोज की टीम ने औद्योगिक सेक्टर साइट-5 की के-300 में चल रही गुप्ता इंटरप्राइजेज कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग प्लांट पर छापा मारा। कंपनी के पास विभाग का खाद्य लाइसेंस नहीं था।
नियमों के खिलाफ प्लांट का संचालन किया जा रहा था। यहां एक लीटर की बोतल में बिल्सेरी ब्रांड के नाम से पानी की पैकिंग की जा रही थी। मौके एक लीटर की 6,252 बोतलें मिली। पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर का नमूना लेकर बाकी 6236 बोतल को सीज कर दिया गया है। यहां के बाद टीम ने भूखंड संख्या 2/88 में पैरामेट्रो वासर टेक्नोलॉजी को भी नियम के खिलाफ चलता पाया गया। यहां एक लीटर की 6,856 बोतलें मिलीं। एक नमूना लेने के बाद बाकी 6840 बोतल को सीज कर दिया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक दोनों प्लांट का संचालन भी रोक दिया गया है।