गाजीपुर। दुर्गा, दशहरा, मूर्ति विसर्जन एवं आगामी त्योहार के मद्देनजर जनपद में यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया। जनपद के नौ मार्गों पर लागू रहेगा। यह 22 सितंबर की रात 12 बजे से 5 अक्तूबर की रात 12 तक लागू रहेगा। हालांकि इन मार्गों पर हुए रूट डायवर्जन का नियम आकस्मिक वाहनों पर लागू नहीं होगा।यातायात प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि दुर्गा पूजा, दशहरा और मूर्ति विसर्जन को लेकर वाराणसी-गोरखपुर - फोरलेन से महाराजगंज होते हुए सभी प्रकार के भारी वाहनों को शहर में आने से रोक दिया गया है। इन वाहनों को फोरलेन से जंगीपुर होते हुए निकाला जाएगा। हंसराजपुर से यादव मोड वाले वाहन जंगीपुर थाने से होते हुए फोरलेन को जाएंगे। चौकिया बाजार से शहर की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों को रोक दिया गया है। जंगीपुर के अरशदपुर मोड़ से भी शहर की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बलिया जनपद से भांवरकोल होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को आने वाले भारी वाहनों को मरदह होते हुए वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है। मुहम्मदाबाद की तरफ से आने वाले आवश्यक सामान लिए भारी वाहनों को तिवारीपुर मोड से कासिमाबाद की तरफ मोड दिया जाएगा। अटवा मोड़ की तरफ जाने वाले वाहनों को भी कासिमाबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कासिमाबाद व लावा मोड़ से आने वाले भारी वाहनों को शहर आने से रोक दिया गया है। इन वाहनों को लावा मोड़ से नसीरपुर मोड़ की तरफ मोड़ दिया गया है।
करंडा से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन चोचकपुर से होते हुए सैदपुर की तरफ मोड़ दिया गया है। इस रूट डावर्जन का नियम एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहन, मरीज वाहन, स्कूली वाहन, दूध वाहन, गैस वाहन, पेट्रोलियम वाहन व कच्चे माल वाहन लागू नहीं हैं।