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आवासीय परिसर में दुकान चलाने के मामले में जुर्माने से मिलेगी राहत

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आवासीय परिसर में दुकान चलाने के मामले में जुर्माने से मिलेगी राहत
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नोएडा (सुशील पांडेय)। अब मकान में दुकान चलाने वाले कुछ लोगों को जुर्माने से राहत मिल सकती है। यह फायदा पांच फीसदी विकसित आबादी के प्लॉट आवंटियों को मिल सकता है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण शासन को संशोधन प्रस्ताव भेज रहा है। हालांकि छूट का लाभ कुछ आवंटियों को ही शर्तों के आधार पर मिलने की बात कही जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण ने 200वीं बोर्ड बैठक में आवासीय प्लॉट में व्यावसायिक गतिविधियों पर जुर्माने का प्रस्ताव पास किया था। यह जुर्माना प्लॉट की कुल कीमत का एक फीसदी लगाया गया है। अवैध तरीके से पहली बार काम करते हुए पकड़े जाने पर एक फीसदी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी बार व्यावसायिक गतिविधि पाई जाती है तो आवंटन को निरस्त करने का फैसला प्राधिकरण ने लिया है। हालांकि बोर्ड के इस प्रस्ताव के बाद शहरवासियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों से संपर्क कर इसका विरोध भी किया। सबसे ज्यादा विरोध पांच फीसदी विकसित आबादी के प्लॉट पाने वाले आवंटियों ने किया। उनका तर्क था कि उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को अपनी जमीन दी है। लिहाजा प्राधिकरण को उन्हें ऐसे प्लॉट में व्यावसायिक गतिविधियां यानी दुकान आदि चलाने पर छूट मिलनी चाहिए। इस पर नोएडा प्राधिकरण ने बाद में फैसला लेने की बात कही थी।
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अब प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पांच फीसदी विकसित आबादी के उन किसानों को छूट दी जा सकती है, जोकि मूल किसान हैं। यानी ऐसे लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों में छूट नहीं मिल पाएगी जो कि मूल किसान नहीं है और उन्होंने किसी अन्य से विकसित आबादी के प्लॉट खरीदे हैं। हालांकि मूल किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे मेें किसानों के लिए यह राहत भरी खबर होगी, अगर प्राधिकरण उनको इस तरह की छूट प्रदान कर देता है।
भवन विनियमावली व वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए होगा खास
प्राधिकरण की ओर से भवन नियमावली व वाणिज्यिक गतिविधियों में कुछ संशोधन को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। संभावना है कि इस प्रस्ताव के बाद शहर के अन्य लोगों को भी फायदा होगा, जिनके पास आवासीय प्लॉट हैं। हालांकि संशोधन के बाद के फैसले पर ही यह सब कुछ संभव होगा।
पांच फीसदी के लिए बढ़ जाएगी अतिरिक्त कैटेगरी
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पांच फीसदी विकसित आबादी के प्राधिकरण के प्लॉट आवंटन की कुछ अतिरिक्त कैटेगरी बढ़ जाएगी, जिससे फायदा होगा। इसके अलावा यह मांग भी की जा रही है कि अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए।
शासन को जाएगा बोर्ड का पुराना प्रस्ताव
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में बोर्ड का एक पुराना प्रस्ताव है, जो कि एक बार शासन को भेजा गया था। उसी प्रस्ताव को दोबारा भेजा जाएगा, जिसमें संशोधन करने की अपील की जाएगी ताकि लोगों को राहत दी जा सके।
शहर में हजारों स्थानों पर चल रही घरों में व्यावसायिक गतिविधियां
नोएडा प्राधिकरण को पिछले काफी समय से घरों में व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिलती रहती है। इस आधार पर प्राधिकरण की ओर से कई बार कार्रवाई भी की गई है और जुर्माना लगाया गया है। इसमें पांच फीसदी विकसित आबादी के प्लॉट में दुकान व होटल-रेस्तरां आदि चलाने की शिकायतें मिलती रही हैं। कहीं-कहीं सेक्टरों में भी घरों में दुकानें खोल रखीं हैं। नोएडा प्राधिकरण के नियम के मुताबिक यह सभी अवैध हैं।
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आवासीय प्लॉट में अतिरिक्त गतिविधियों की मांग की गई है। इसे लेकर शासन में संशोधन प्रस्ताव भेजा जा रहा है। संभावना है कि इससे शहर की जनता को फायदा होगा। फैसला शासन को लेना है।
- रितु माहेश्वरी, सीईओ नोएडा प्राधिकरण
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