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Noida News: कूड़ा पृथक करके नहीं देने पर लगेगा जुर्माना

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गाजियाबाद। गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देने पर नगर निगम की ओर से अब पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना 200 रुपये तक था। इसे पीछे नगर निगम का मकसद घरों से ही कूड़ा अलग-अलग लेना है। इसके साथ ही नगर निगम एक और व्यवस्था करने जा रहा है, जिसके तहत जुर्माना न देने वाले लोगों के संपत्ति कर में जुर्माने की रकम को जोड़ा जाएगा।
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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथिलेश ने बताया कि पहले कूड़ा अलग-अलग नहीं करके देने वालों पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद लोग कूड़ा पृथक करके नहीं दे रहे थे। ऐसे में अब जुर्माने की राशि को पांच हजार रुपये तक किया जाएगा। इसके लिए आने वाली बोर्ड बैठक प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। अगर किसी की ओर से जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उनकी संपत्तिकर की बिल में जुर्माने की राशि को जोड़कर भेजा जाएगा। इसके अलावा उनको संपत्तिकर में दी जाने वाली 20 प्रतिशत तक की छूट से भी वंचित रखा जाएगा।
इसके अलावा खुले में कूड़ा फेंकने, मलबा डालने या बगीचे से निकले कूड़े को डालने पर भी जुर्माने का पहले से प्रावधान है। हालांकि, नगर निगम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में करीब 35-40 प्रतिशत लोग इसका भुगतान नहीं करते। इसीलिए नगर निगम ने ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके संपत्ति कर में जुर्माने की बकाया राशि को जोड़ने का फैसला लिया है।
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-नहीं लगेगा जुर्माना, तभी मिलेगी छूट-
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथिलेश ने बताया कि समय से संपत्तिकर जमा करने पर लोगों को जो छूट दी जाती है। वह उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो खुद से कूड़ा पृथक करके देंगे। कूड़ा पृथक करके नहीं देने वालों को संपत्तिकर में भी किसी प्रकार की छूट न मिले, इसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
पृथक करके देने से होगी आसानी
अगर लोग अपने-अपने घर से कूड़ा पृथक करके देने लगेंगे, तो इससे निगम को फायदा होगा। निगम शहर से निकलने वाले कचरे को आसानी से निस्तारित कर सकेगा। नगर निगम की ट्रिपल आर को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही शहर को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
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