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चोरी हुए वाहन का क्लेम 75 फीसदी देने का फैसला जायज : आयोग

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। चोरी वाहन के क्लेम की 75 फीसदी राशि का भुगतान करने के बीमा कंपनी के फैसले को आयोग ने सही करार दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
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ग्रेटर नोेएडा की ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी निवासी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने वाहन का बीमा द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी से कराया था। 7 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2022 तक वाहन 16.50 लाख रुपये पर बीमित था। 19 नवंबर 2022 को उनकी कार चोरी हो गई। चोरी की सूचना डायल 100 और थाना न्यू अशोक नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। बीमा कंपनी को सूचना दी गई। इस बीच बीमा कंपनी की ओर से वाहन मालिक के पास एक मेल आया। उसमें कहा गया कि बीमा दावा में बीमित वाहन की एक चाबी जमा की है। इसलिए बीमा दावा बीमित मूल्य 16.50 रुपये में से 25 फीसदी कटौती करते हुए 75 फीसदी धनराशि 1235500 रुपये पर सेटल कर निस्तारित किया है। बाद में वाहन मालिक ने दो चाबियां जमा की गई। जांच में उनमें अंतर पाया गया। वाहन मालिक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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