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Noida News: एक माह में कंपनी को ठीक करनी होगी वाॅशिंग मशीन

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मानसिक संताप और वाद व्यय के रूप में दो-दो हजार रुपये देने के निर्देश
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जिला उपभोक्ता आयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। दो साल के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) का शुल्क लेने के बावजूद वॉशिंग मशीन ठीक नहीं करने को जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना है। आयोग ने कंपनी को मशीन की खराबी दूर कर 30 दिन के भीतर नई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) लगाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता को मानसिक संताप के लिए दो हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-4 स्थित केंद्रीय बिहार निवासी दिपांकर घोष ने गाजियाबाद के वैशाली स्थित विग बाजार, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से 9,999 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी थी। खरीदारी के कुछ दिन बाद ही मशीन खराब हो गई। उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र में शिकायत दर्ज कराई।
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छह अगस्त 2024 को हाईटेक कूलिंग सर्विसेज के तकनीशियन ने जांच कर बताया कि पीसीबी बदलनी पड़ेगी, जिसका खर्च दो हजार रुपये आएगा। उपभोक्ता का कहना था कि उन्होंने 7,200 रुपये में दो वर्ष का एएमसी लिया था, जिसमें मशीन की पार्ट बदलने समेत अन्य सेवाएं शामिल थीं।
तकनीशियन ने पुरानी पीसीबी लगाकर मशीन को चालू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। दोबारा शिकायत दर्ज कराने पर नई पीसीबी के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई।
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इसके बाद दिपांकर घोष ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की।
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