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Noida News: 8.15 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। फर्जी फर्म बनाकर कर 8.15 करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। कोर्ट पूर्व में भी आरोपी के साथी की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है।
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छाता के गांव नरी निवासी मुकेश सिंह ने 11 नवंबर 2024 को छाता कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी शशि के नाम से किसी ने फर्जी तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया। इसकी जानकारी उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 26 जुलाई 2024 को सीए के पास जाने पर हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की तो करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी का मामला निकला। पुलिस ने 19 जुलाई 2025 की रात को कोटवन बॉर्डर से दो लोगों को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उन्होंने अपने नाम गांव नरी निवासी भगत सिंह और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एनआईटी निवासी मनोज पिपलानी को बताया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था। आरोपी मनोज पिपलानी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने डीजीसी की दलील और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मनोज पिपलानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व भी मनोज पिपलानी की जमानत अर्जी कोर्ट खारिज कर चुका है। उसके साथी भगत सिंह की जमानत अर्जी को भी कोर्ट खारिज कर चुका है।
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