साप्ताहिक बाजारों से फोन चोरी कर उसे राह चलते लोगों को बेच देते थे आरोपी
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। साप्ताहिक बाजारों से मोबाइल फोन चोरी कर उन्हें झारखंड में सस्ते दामों पर बेचने वाले गिरोह से जुड़े आरोपी शेखर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, बड़ी संख्या में मोबाइल बरामदगी और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला थाना फेस-2 से जुड़ा है। अभियोजन के मुताबिक 6 जनवरी 2026 की रात पुलिस टीम ने सेक्टर-80 स्थित सैमसंग तिराहे के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी शेखर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 300 रुपये और 80 मोबाइल फोन बरामद होने का दावा किया था।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कथित रूप से स्वीकार किया कि वह नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से लोगों के मोबाइल चोरी करते थे। इसके बाद वे इसे अपने कमरे में जमा कर लेते थे और संख्या अधिक होने पर झारखंड ले जाकर राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच देते थे। गिरफ्तारी के समय आरोपी और उसके साथी मोबाइल फोन लेकर झारखंड जाने की तैयारी में थे।
आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि सह-आरोपी श्याम कुमार राय, प्रदीप, रोहित सैनी और गोविंदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अभियोजन के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 821 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया एक संगठित गिरोह की गतिविधियों की ओर संकेत करता है।