नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों के मामले में पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।
विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) जितेंद्र सिंह की अदालत ने मालीवाल को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। साथ ही, मामले को अभियोजन के आगे साक्ष्य के लिए तीन और चार नवंबर को सूचीबद्ध किया। दो महत्वपूर्ण गवाहों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। सुनवाई के दौरान गवाह इंस्पेक्टर राहुल को जारी समन रिपोर्ट के साथ लौटाया गया, जिसमें बताया गया कि वह मौजूदा समय में अंडमान और निकोबार पुलिस के एसीबी में तैनात हैं। समन मिलने और तारीख के बीच कम समय के कारण सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं मिल सका। ऐसे में कोर्ट ने शिकायतकर्ता बरखा सिंह, कृषि विकास विभाग के संयुक्त निदेशक जेपी सिंह और महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. दिलराज कौर को सुनवाई की अगली तारीख के लिए समन जारी किया। ब्यूरो