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शाहबेरी : 5 एफआईआर में कम धाराएं लगाने और गलत तथ्य देने का आरोप

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ट्विटर पर की गई शिकायत में दी गई जानकारी। - फोटो : Grnoida
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शाहबेरी : 5 एफआईआर में कम धाराएं लगाने और गलत तथ्य देने का आरोप
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ग्रेटर नोएडा। शाहबेरी में अवैध निर्माण और धोखाधड़ी कर फ्लैट बेचने के मामले में अब तक 81 केस दर्ज हो चुके हैं। निवेशकों का आरोप है कि शाहबेरी मामलों में अगस्त में दर्ज 5 एफआईआर में कम धाराएं लगाई गई हैं। वहीं, प्राधिकरण अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गईं इन एफआईआर में शाहबेरी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने की जानकारी दी गई है, जो कि गलत है। यहां हाईकोर्ट से स्टे है। इन गलत तथ्य का लाभ कोर्ट में आरोपी उठाने का प्रयास करेंगे। वहीं, पुलिस का कहना है कि प्राधिकरण अधिकारियों की तहरीर के आधार पर ही धाराएं लगाईं जा रही हैं।
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खरीदारों द्वारा किए गए ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के कड़ी कार्रवाई के आदेश से पहले बिल्डरों पर मामूली धाराएं लगाईं जा रही थीं। शाहबेरी हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद बिल्डरों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किए गए। इन्हीं धाराओं के आधार पर बिल्डरों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और फिर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अब अगस्त 2020 में दर्ज किए गए केसों में फिर से मामूली धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा गलत तथ्य भी दिए जा रहे हैं। आरोप है कि यह आरोपी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शिकायतकर्ता सचिन राघव ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद दर्ज केस में लगभग 10 धाराएं लगाई गई थीं। वहीं, पिछले महीने दर्ज केस में केवल दो मामूली धाराएं लगाई गई हैं। इनमें धोखाधड़ी की भी धारा नहीं है। वह लगातार आरोपियों पर की जा रही कार्रवाई में खामियों और लापरवाही से आलाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सीएम, ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस आयुक्त आदि को ट्वीट कर शिकायत कर दी है।
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शाहबेरी केस की एफआईआर प्राधिकरण के अधिकारियों की तहरीर के आधार पर की गई है। तहरीर के आधार पर जो भी धाराएं बनती हैं, वह केस में लगाई गई हैं।
- हरीश चंदर, डीसीपी, सेंट्रल नोएडा
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