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UP: गौतमबुद्ध नगर में 26 अप्रैल तक धारा-144, त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

Thu, 04 Apr 2024 08:34 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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लोकसभा चुनाव, अलविदा जुमा, ईद, रामनवमी को लेकर गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लगा दी गई है। 26 अप्रैल तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था ओर से बुधवार को धारा-144 का लागू करने का आदेश जारी किया गया। 

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इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकेगा। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनेगा। सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज व पूजा अर्चना नहीं होगी। 

कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी।

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