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Noida News: शिक्षा का अधिकार के तहत सीट मिली, लेकिन निजी स्कूलों ने 1,981 को नहीं दिया मौका

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आरटीई के तहत इस पर चुने गए हैं 4,267 बच्चे, लेकिन दाखिला मिला सिर्फ 2,286 को
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए दिसंबर में आवेदन शुरू हुए। चार चरण की प्रकिया मार्च में पूरी भी हो गई, लेकिन नए सत्र के 28 दिन बीत जाने के बाद भी चयनित छात्रों को दाखिला नहीं मिला। लिहाजा अभिभावकों और बच्चों को भटकना पड़ रहा है। वे कभी स्कूल जाते हैं तो कभी बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है कि एडमिशन कम मिलेगा।

जिले के 1061 प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तहत 16525 सीटें आरक्षित हैं। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक इन सीटों पर दाखिले के लिए चार चरणों में विभाग को 8700 आवेदन मिले थे। इनमें से लॉटरी के माध्यम से 4267 बच्चों का चयन हुआ था। बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक केवल 2286 बच्चों को दाखिला मिल पाया है। अन्य बच्चों को घर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
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वर्जन
सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों को प्रवेश देने का निर्देश जारी किए गए हैं। अभिभावक जिन स्कूलों की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें फोन करके दाखिला कराया जा रहा है। हर पात्र बच्चे को दाखिला दिया जाएगा। जो स्कूल सरकार के नियमों की अवहेलना करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -राहुल पंवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी
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