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Noida News: कोटक लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ शिकायत खारिज

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जिला उपभोक्ता आयोग
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कोटक लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ शिकायत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ निवेश में गड़बड़ी और सेवा में कमी की शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया है। नोएडा के सेक्टर-22 निवासी अनुराग रावत ने कोटक लाइफ इंश्योरेंस की ‘कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा’ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश किया था। उसने व्यवस्थित स्विचिंग रणनीति के तहत मनी मार्केट फंड में निवेश के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने उनका पालन नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग ने 29 मार्च 2020 को गलती स्वीकार की, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने निवेश पर कम प्रतिफल मिलने और 43,920 रुपये शुल्क काटे जाने की भी शिकायत की थी।
कंपनी ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि पॉलिसीधारक को दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर पॉलिसी वापस करने का विकल्प दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कंपनी के मुताबिक, पॉलिसीधारक ने 25 जनवरी 2019 तक ही प्रीमियम जमा किया। इसके बाद 4 मार्च 2020 को उसने खुद पॉलिसी सरेंडर करने का अनुरोध किया। कंपनी ने 8 अप्रैल 2020 को निर्धारित फंड वैल्यू उसके खाते में भेज दी।
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सुनवाई के दौरान कंपनी ने पॉलिसी दस्तावेज में व्यवस्थित स्विचिंग रणनीति का उल्लेख नहीं होने को लिपिकीय त्रुटि बताया। हालांकि, आयोग ने कहा कि पॉलिसी की अनुसूची में मनी मार्केट फंड का उल्लेख था और शिकायतकर्ता को नियमित रूप से फंड के विवरण मिलते रहे थे। आयोग ने सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार के आधार पर मुआवजा देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। आयोग ने शिकायत खारिज कर दी।
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