नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। जांच एजेंसी की अपील पर सुनवाई के लिए निर्धारित मामले को अदालत ने स्थगित कर दिया है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित जांच एजेंसी की याचिका पर आज अदालत ने विचार किया, लेकिन मामले की सुनवाई 19 नवंबर तक टाल दी। यह फैसला सज्जन कुमार की अपील के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 को दिल्ली सहित देशभर में भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है। इन दंगों में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार पर इन हत्याओं में शामिल होने का आरोप था। ब्यूरो