संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीनीकरण और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर (बीटीओ) के न होने की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है।
इस रिपोर्ट को आगामी 17 दिसंबर की सुनवाई से एक सप्ताह पहले पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में समाजसेवी अरविंद शर्मा ने शिकायत दी थी कि सिविल अस्पताल का ब्लड बैंक वैध लाइसेंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर के बिना चल रहा है। जो सीधे तौर पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है। यहां बताएं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफसर (बीटीओ) ही ब्लड की कलेक्शन, सेफ्टी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज व वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।