फिरोजपुर झिरका। शहर में कृषि योग्य भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटने और हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन एरिया में बिना अनुमति निर्माण व प्लॉटिंग करने के मामले में जिला योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने जमीन की मालिक दो महिलाओं पर केस दर्ज किया है। दोनों महिलाएं नूंह थाना क्षेत्र की निवासी हैं। इन पर कानून का उल्लंघन कर अवैध प्लॉटिंग का आरोप है। पुलिस ने हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन एक्ट 1975 की धारा 7-1, 7-2 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
जिला योजनाकार विभाग के जेई विकास कुमार ने बताया कि कबीर मंदिर के पास कच्चे किले में अवैध प्लॉट काटे गए। डीटीपी वेद प्रकाश सहरावत ने इसकी जांच की। इसमें पाया गया कि जमीन की मालिक दो महिलाओं ने प्लॉटिंग कराई है। इन पर फिरोजपुर झिरका सिटी चौकी में मुकदमा दर्ज कराया गया। यहां प्लॉट खरीदने वाले 3 दर्जन से अधिक लोगों को नगर पालिका ने नोटिस देकर आगाह भी किया। इन लोगों को हरियाणा नगर पालिका एक्ट 1973 की धारा 201 व 208 के तहत नोटिस दिए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपी) ने भी बिना अनुमति निर्माण के मामले में नोटिस दिए थे। अधिकारियों ने जल्द ही अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीवां रोड और डेयरी से सटी एक कॉलोनी पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में सिटी चौकी इंचार्ज यशपाल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।