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ग्रेनो में आम्रपाली के खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया आज से

Thu, 03 Oct 2019 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा
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फाइल फोटो - फोटो : Twitter
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लंबे इंतजार के बाद अब आम्रपाली के दो प्रोजेक्ट कैसल और लेजर वैली के फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम आज से वेरिफिकेशन शुरू करेगी।

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पहले ग्रेटर नोएडा स्थित आम्रपाली कैसल प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों का वेरिफिकेशन होगा। उसके तुरंत बाद लेजर वैली के खरीदारों से कागजात लिए जाएंगे।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के दो प्रोजेक्टों के फ्लैटों में खरीदार रहते हैं। एक सेक्टर चाई-फाई स्थित आम्रपाली कैसल और दूसरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली लेजर वैली। इन दोनों प्रोजेक्ट में करीब 450 घरों में खरीदार रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन खरीदारों के नाम रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकरण को आदेश दिया है। प्राधिकरण ने ओएसडी संतोष कुमार को इन दोनों प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री के लिए नोडल अफसर बनाया गया है।
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संतोष कुमार के नेतृत्व में ग्रेनो प्राधिकरण की टीम बृहस्पतिवार को आम्रपाली कैसल में जाएगी और वहां रहने वाले खरीदारों से कागजात लेकर पड़ताल करेगी। यहां के वेरिफिकेशन होने के तुरंत बाद लेजर वैली के खरीदारों का नंबर आएगा।

इन दोनों परियोजनाओं के लिए अस्थायी उपभोग प्रमाणपत्र प्राधिकरण जारी कर चुका है। इस बारे में ओएसडी संतोष कुमार ने बताया कि दोनों ही परियोजनाओं में रहने वाले खरीदारों के नाम शीघ्र रजिस्ट्री कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

आम्रपाली के छह प्रोजेक्ट में 32 हजार खरीदार
ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के छह प्रोजेक्ट हैं। पहला, लेजर वैली वन, दूसरा, लेजर वैली टू, तीसरा, स्मार्ट सिटी, चौथा ड्रीम वैली और पांचवां सेंचुरियन पार्क है। इनमें करीब 32 हजार फ्लैट शामिल हैं। इनमें से करीब 450 फ्लैट/विला की रजिस्ट्री अब होने जा रही है।
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ये देने होंगे कागजात
- कोर्ट रिसीवर की ओर से जारी ऑथराइजेशन लेटर की मूल कॉपी।
- बिल्डर की ओर से दी गई आवंटन पत्र की फोटो कॉपी।
- प्रोसेसिंग फीस के रूप में एक हजार रुपये जमा करने के चालान की मूल कॉपी।
- आवंटी के बैंक से अटेस्टेड फोटो व हस्ताक्षर की मूल कॉपी।
- आवंटी के आधार कार्ड और पैन कार्ड की खुद से सत्यापित कॉपी।
- दस रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।
- यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत फार्म बी।
- दो गवाह और उनके तीन-तीन फोटो।
- आवंटी और कोर्ट रिसीवर के हस्ताक्षर वाले त्रिपक्षीय सब लीज के तीन सेट।
- सब रजिस्ट्रार दफ्तर की तरफ से तय स्टांप शुल्क।
(नोट : ये जानकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। )

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