पंचशील हायनिश के निवासी खुशी मनाते लोग
- पंचशिल हाइनिश सोसाइटी का ममाला, हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दिए निर्देश, लंबे समय से चल रहा था मामला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा पंचशील हायनिश के टावर-12 के निवासियों में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित रजिस्ट्री के मामले में निवासियों को जीत मिली है। न्यायालय ने प्राधिकरण को टावर-12 के 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री (सब-लीज) प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी।
निवासी सौरभ ठुकराल ने बताया कि सोसाइटी में 12 टावरों में से 2 टावर (टावर 11 और टावर 12) की रजिस्ट्री पिछले कई वर्षों से लंबित है। टावर-12 में 150 से अधिक फ्लैट में लोग रहते हैं। वर्तमान में जो फैसला आया है वह केवल उन 29 फ्लैट मालिकों से संबंधित है जिन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी। फ्लैट मालिकों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने और वर्षों पहले पजेशन लेने के बावजूद तकनीकी कारणों से सब-लीज प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। टावर 12 के कई निवासियों ने अपने स्तर पर प्रयास किए। अंतत 29 फ्लैट मालिक एकजुट हुए और उन्होंने कानूनी मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बिल्डर, प्राधिकरण के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला।
29 फ्लैट मालिकों ने किया खर्च वहन
मामले में याचिका टावर 12 के सभी 29 फ्लैट मालिकों द्वारा सामूहिक रूप से दायर की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से सौरभ ठुकराल, शैवाल गोस्वामी, प्रीतम सोनी, निशांत कुमार झा और क्रांति मिश्रा शामिल रहे। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का खर्च भी इन सभी 29 फ्लैट मालिकों द्वारा मिलकर वहन किया गया। रजिस्ट्री लंबित रहने के कारण टावर 12 के निवासियों को लंबे समय तक मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने फ्लैट के लिए बैंक से होम लोन लिया हुआ है, जिसके चलते बैंक लगातार कॉल और ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्री दस्तावेज जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। बैंकों द्वारा यह भी चेतावनी दी जा रही थी कि दस्तावेज समय पर जमा न करने पर लोन पर पेनल्टी (ब्याज दर में वृद्धि) लागू की जाएगी। प्रीतम सोनी ने कहा कि यह केवल 29 परिवारों की ही नहीं बल्कि न्याय की जीत है। उम्मीद है कि इस फैसले से अन्य निवासियों को भी जल्द राहत मिलेगी।