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Noida News: सह आरोपियों के डिजिटल उपकरणों की जांच की अनुमति देने से इन्कार

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-अदालत आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी ने मांगी थी अनुमति
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक आरोपी को दो अन्य सह-आरोपियों के डिजिटल उपकरणों की जांच करने की अनुमति मांगने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की समानांतर जांच करने की कोशिश की अनुमति नहीं दी जा सकती। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।
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इसमें चार में से दो सह-आरोपियों समीर महेंद्रू और अरुण आर पिल्लई ने आरोपी अमनदीप सिंह ढल्ल को उनके डिजिटल उपकरणों की जांच करने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई थी। मामले में दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि हालांकि ढल ने दावा किया था कि वह चारों व्यक्तियों के उपकरणों का निरीक्षण करने के बाद उनके खिलाफ कोई तर्क पेश नहीं करने का वचन देगा, लेकिन उसका तर्क विश्वास पैदा नहीं करता। अदालत ने कहा कि ढल दूसरों के उपकरणों का निरीक्षण इसलिए करना चाहता है, ताकि वह अपना बचाव करने के लिए कुछ ऐसा खोज सके जिसका इस्तेमाल कर सके। अगर वह उन उपकरणों की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा है, तो उसे उन्हें देखने की क्या जरूरत है? अदालत ने कहा कि उपकरणों का निरीक्षण करने का उद्देश्य ऐसे सबूत ढूंढना है जिनका इस्तेमाल उसके बचाव में किया जा सके, जो आरोपी महेंद्रू, पिल्लई और अन्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
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