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Noida News: जमीन गलत तरीके से एक्वायर करने के मामले में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की गाड़ी कुर्क

Sat, 18 Oct 2025 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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बरसत रोड से गुजरते वाहन। संवाद
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। पीडब्ल्यूडी के करीब 66 साल पहले बनाए बरसत रोड पर पीडब्ल्यूडी की मुश्किल बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने शुक्रवार को अंसल निवासी भारत भूषण के केस पर सुनवाई की। भारत भूषण ने तीन बीघा 12 बिसवा (0.89 एकड़) जमीन अधिग्रहण के आरोप लगाए। पीडब्ल्यूडी ने अदालत में करीब 1.43 करोड़ रुपये मुआवजा देने की रिपोर्ट पेश की। भारत भूषण के बेटे राज कपूर ने पीडब्ल्यूडी की मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने व्यवसायिक कलेक्टर रेट पर करीब 18.15 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है।
अदालत ने जमीन गलत तरीके से एक्वायर करने के मामले में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की गाड़ी कुर्क कर दी है। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। पीडब्ल्यूडी ने काेर्ट में जमीन के बदले 1.43 कराेड़ रुपये का मुआवजा देने की रिपोर्ट पेश की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने खेत की जमीन एक्वायर की थी और इसी को आधार मानकर प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया है। यह सरकार के नियमानुसार है। वहीं भारत भूषण के लड़के राज कपूर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने उक्त मुआवजा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक कलेक्टर रेट 50,030 रुपये प्रति वर्गगज है। उनकी 3628 गज का मुआवजा 18.15 कराेड़ रुपये बनता है। पीडब्ल्यूडी उनको उक्त मुआवजा दे या फिर बरसत राेड पर उनकी जमीन दी जाए।
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एक अन्य ने ले रखा है कब्जा

बरसत रोड पर मुआवजे के पांच-छह केस चल रहे हैं। इनमें से तीन पर हाल में सुनवाई चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने कोर्ट के आदेश पर संजय गुप्ता को 29 अगस्त को 320 गज जमीन कब्जा दिया गया है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
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बरसत रोड की जमीन के केस बनाकर निदेशालय भेजे गए हैं। भारत भूषण के मामले में नियमानुसार मुआवजा तय किया है। किसानों की जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया है। कोर्ट के आदेश पर आगामी कदम उठाया जाएगा।

सवित कुमार पान्नू, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी।
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